Labour Housing Yojana: राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं संचालन किया जाता हैं इन्हीं योजनाओं में Labour Housing Yojana भी एक हैं राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए आर्थिक सहयोग के लिए अनेक योजनाओं को चलाया जा रहा है इसी क्रम में श्रमिकों की आवास की समस्याओं पर ध्यान देते हुए सरकार ने “श्रमिक सुलभ आवास योजना” को लाया गया है इस योजना के तहत श्रमिकों को घर निर्माण हेतु 1.5 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान दिया जाता है इस योजना को राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की आवास योजनाओं के साथ सुचारु रुप से लागू कर दिया है।
आज के समय में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका अपना कोई पक्का घर नहीं हैं ये लोग भी अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन घर परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से अभी तक घर नहीं बना सकें अब इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार ने इनकी सहायता के लिए अपनी योजनाओं में लेबर हाउसिंग स्कीम को लागू कर दिया है अगर आपके पास भी घर नहीं है और घर बनाने के लिए मदद चाहते हैं तो आप श्रमिक निर्माण के तहत लेबर हाउसिंग स्कीम का लाभ उठा सकते हैं इस स्कीम के तहत सरकार गरीब व्यक्तियों को 1 लाख 50 हजार तक सहायता प्रदान करती हैं इसके साथ ही यदि कोई गरीब आदमी 5 लाख रुपए तक का निर्माण है तो उसको सरकार 25% तक का अनुदान देगी।
Labour Housing Yojana हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
निर्माण श्रमिक सुलभ योजना हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट्स नीचे दिए हुए है:-
- श्रमिक के पंजीयन परिचय-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति
- श्रमिक के बैंक अकाउंट की पासबुक के पहले पेज की स्वप्रमाणित प्रति
- राज्य का निवास प्रमाण पत्र
- श्रमिक के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
- परिवार के भामाशाह कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
- BPL कार्ड (यदि लागू हो तो)
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)
- पालनहार योजना के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)
- आय प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति
श्रमिक अथवा पत्नी के नाम प्लाट के दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो) - विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र की खुद से प्रमाणित की हुई प्रति (यदि लागू होती हैं तो)
- अपने प्लॉट के झगड़ो और विवादों से घिरे नही है इसकी राजस्व अधिकारी से मिला संबंधित डॉक्यूमेंट्स की खुदसे प्रमाणित प्रति (यदि लागू होता है तो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
श्रमिक सुलभ आवास योजना हेतु निर्धारित पात्रता
श्रमिक आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का नाम श्रम विभाग में 1 वर्ष पहले से पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदक के भूखंड या प्लॉट के दस्तावेज होने चाहिए इसके लिए भूखंड पर स्वयं का या पत्नी का मालिकाना हक होना चाहिए श्रमिक जिस जगह पर मकान बनाना चाहता है वो जगह या स्थान विवाद मुक्त यानी बंधन रहित हो।
Labour Housing Yojana के लिए आवेदक को निवासी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
Labour Housing Yojana के लिए उन सभी लोगों को लाभ मिलेगा जो ऊपर बताई गई पात्रता को रखते हैं परंतु आवास योजना में पहली प्राथमिकता उन लोगों को मिलेगी जो बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व 2 बेटियों वाले लाभार्थी और पालनहार योजना के तहत आते हैं।
इसके साथ ही आवेदक किसी वित्तीय संस्था या फिर बैंक के कर्ज में ना हो और पहले से इस प्रकार की योजना का लाभ ना लिया हो।
श्रमिक आवास योजना के लाभ
Labour Housing Yojana के माध्यम से मण्डल की ओर से हाउसिंग फॉर ऑल मिशन या सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना या फिर मुख्यमंत्री जन आवास योजना या फिर केन्द्र / राज्य सरकार की अन्य कोई दूसरी आवास योजना के पात्रों को 1.5 लाख रूपये तक की अधिकतम आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
खुद के प्लॉट पर घर बनाने पर 5 लाख रूपये की अधिकतम निर्माण लागत, निर्माण के अंदर लगी हुई कुल सही लागत का 25 प्रतिशत लागत तक अनुदान या सहायता दिया जा सकेगा।
श्रमिक सुलभ आवास योजना की आवेदन प्रक्रिया
Labour Housing Yojana हेतु आप सभी लोग दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं जिनमें ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके शामिल हैं।
यदि आप लोगों को ऑफलाइन मोड़ में आवेदन करना है तो आप लोगों श्रमिक विभाग के ऑफिस में जाना होगा। आपको बता दें कि आप वहां जाते समय ऊपर बताए हुए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपने साथ जरूर लेकर जाएं।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नजदीकी ईमित्र पर जा सकते हैं या स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं इस हेतु आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति के साथ आवेदन फार्म को पूरा भरना होगा।
सबसे पहले आप श्रमिक विभाग के ऑफिशल पोर्टल https://labour.rajasthan.gov.in पर जाकर आवास निर्माण के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें।
इसके बाद आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक सभी दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करें उसके बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दे।
आपको सलाह दी जाती है आप फॉर्म सबमिट करते समय एक बार श्रमिक विभाग के ऑफिस में जरूर मिल लेवें।
इसके बाद श्रमिक विभाग के अधिकारी आपके आवेदन फॉर्म की जांच करेंगे यदि आवेदन फॉर्म सही है तो श्रमिक विभाग के अधिकारी आवेदक के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे।
यदि अधिकारियों का निरीक्षण सही रहेगा तो आवेदक को आवास के लिए आर्थिक मदद हेतु लाभान्वित किया जाएगा।
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